अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपको HRA नहीं मिलता है तो भी आप किराए पर टैक्स बचा सकते हैं. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, HRA न मिलने पर सेक्शन 80GG के तहत किराए पर टैक्स का लाभ मिलेगा. बिजनेस करने वाले भी सेक्शन 80GG का फायदा ले सकते हैं. सेक्शन 80 GG के तहत 60,000 रुपये की सालाना छूट मिलेगी. हालांकि किराए की रसीद गलत नहीं होनी चाहिए. 80GG के तहत छूट के लिए मकान मालिक का पैन नंबर किरायेदार के पास होने चाहिए और किराये का एग्रीमेंट भी जरूर बनवाना चाहिए.from Latest News मनी News18 हिंदी http://bit.ly/2VTEfTH

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