Wednesday, 25 December 2024

गाड़ी बेचने पर हुआ नुकसान तो भी देना पड़ेगा जीएसटी? क्या समझने में हुई गलती

पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर्स पर लागू है, आम आदमी पर नहीं. डीलर्स को सिर्फ लाभ पर जीएसटी देना होगा, नुकसान पर नहीं. जीएसटी की गणना कार के डेप्रिशिएटेड मूल्य पर की जाएगी.

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