Monday, 31 May 2021

RBI ने क्रिप्‍टोकरेंसी के निवेशकों को दी राहत! कहा-SC खारिज कर चुका है डिजिटल करेंसी में लेनदेन नहीं करने का उसका आदेश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कहा कि देश के बड़े बैंक अपने ग्राहकों को क्रिप्‍टोकरेंसी (Cryptocurrency) की खरीद-फरोख्‍त से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं. इसके लिए रिजर्व बैंक के 6 अप्रैल 2018 के सर्कुलर का हवाला दिया जा रहा है. आरबीआई ने साफ किया कि उसके दिशानिर्देशों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) खारिज कर चुका है.

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