कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह जवाब देने को कहा कि उसके 2017 के फैसले पर क्यों नहीं रोक लगाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उससे जवाब मांगा।from Navbharat Times http://bit.ly/2Hjdra9

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