सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 सितंबर को निर्णय दिया था कि केंद्र की महत्वाकांक्षी आधार योजना संवैधानिक रूप से मान्य है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने तब भी माना था कि I-T रिटर्न फाइलिंग और पैन के आवंटन के लिए आधार अनिवार्य होना चाहिए।from Navbharat Times http://bit.ly/2RKmLqq

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