सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को बहाल कर दिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि वह कोई नीतिगत फैसला तब तक नहीं ले सकेंगे, जब तक कि उनके मामले पर कमिटी फैसला नहीं ले लेती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर 2018 के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया था।from Navbharat Times http://bit.ly/2SIiXHA

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