1963 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में व्यवस्था दी कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं हो सकती। 1978 में शोषित जातियों को आरक्षण पर विचार करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को 27% आरक्षण का सुझाव दिया।from Navbharat Times http://bit.ly/2AyzXcs

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