पीएमओ की ओर से कहा गया है कि जिस आशय का जवाब मांगा गया है वह आरटीआई एक्ट की 'सूचना' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है.
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राजन की एनपीए सूची से संबंधित आरटीआई आवेदन को PMO ने बताया ‘सूचना’ के दायरे से बाहर
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