इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है. टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. आइए जानें और क्या हुए बदलाव...from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/2zmo8pb

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