Saturday, 3 November 2018

अनुराग ठाकुर के खिलाफ FIR खारिज, जानें क्यों

​देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम के जमीन आवंटन के मुद्दे पर दाखिल की गई एफआईआर को खारिज कर दिया। एफआईआर में इन दोनों पर स्टेडियम के लिए गलत तरीके से जमीन देने के आरोप थे।

from Sports News in Hindi: Latest Hindi News on Cricket, Football, Tennis, Hockey & more | Navbharat Times https://ift.tt/2DjDhuX

Related Posts:

0 comments: