1 सितंबर से अगर नई कार और टू व्हीलर खरीदते हैं तो इसके लिए 3 साल और 5 साल का इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी होगा. नए नियमों के तहत अब आपको अनिवार्य रूप से तीन साल का बीमा खरीदना होगा. इसी तरह नए 2-व्हीलर वाहनों के लिए कंपनियां पांच साल की पॉलिसी बेचेंगी. यह नियम एक सितंबर, 2018 से लागू हो जाएगा. आपको बता दें कि फिलहाल गाड़ियों का बीमा एक साल के लिए होता था. ग्राहकों को हर साल बीमा को रिन्यू कराना पड़ता था.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/2wB0iUk

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