Saturday, 15 September 2018

1 अक्टूबर से ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगेंगे ये दो टैक्स

1 अक्टूबर से ई-कॉमर्स कंपनियों को भी जीएसटी के तहत सप्लायर्स को किए गए भुगतान पर 1 प्रतिशत TCS लेना होगा. राज्य भी एसजीएसटी कानून के तहत एक प्रतिशत टीसीएस लगा सकते हैं

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