Friday, 3 August 2018

'पत्नी या बहू को दी गई संपत्ति से हुई आमदनी को आय में शामिल न किया जाए'

महिला एवं बाल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है कि महिलाओं को यह राहत प्रदान करने के लिए आयकर कानून में संशोधन किया जाए.

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