लोन फाइनैंशल इमरजेंसी से बाहर निकलने के अलावा टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के अनुसार आपको तरह-तरह के लोन के रीपेमेंट पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिल सकता है। जानें, कैसे आप भी उठा सकते हैं ये लाभ...
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