कॉलेज द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के मैनेजमेंट कोटे की सीट पर सिर्फ सुन्नी मुस्लिम उम्मीदवारों को प्रवेश देने को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर संस्थान की मांग को स्वीकार किया जाता है को इससे छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रभावित होगी।from Navbharat Times https://ift.tt/2v5A9fD

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