लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत के 22 साल बाद पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल को 19.2 लाख रुपये का मुआवजा मृतक के परिजनों को देना होगा। एक केस की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता अदालत ने यह फैसला सुनाया। अस्पताल पर आरोप है कि 22 साल पहले एक बच्चे को ऐंटी रैबीज वैक्सीन दिया गया था जिसे अनुचित तरीके से स्टोर किया गया था।from Navbharat Times https://ift.tt/2JWBaB1

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