Thursday, 10 May 2018

उतरते-चढ़ते वक्त हादसे पर रेलवे दे मुआवजाः SC

सुप्रीम कोर्ट ने रेल से चढ़ते या उतरते वक्त हादसे के शिकार होनेवाले यात्रियों को रेलवे को मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के उद्देश्य से होनेवाले ऐसे हादसे में भी यात्री मुआवजे का हकदार है और रेलवे इसे खुद को जबरन घायल करने की कोशिश के आधार पर मुआवजे से इनकार नहीं कर सकता।

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